निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिये गये जीने के अधिकार और निजी स्वतन्त्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। निजता की बुनियाद में पारिवारिक जीवन की पवित्रता यौन रुझान और एकान्त में अकेला रहने का अधिकार शामिल है। आज के फैसले से जिन्दगी के हर अहम पहलू को अपने तरीके से जीने की आजादी मिली है। निजता का अधिकार नागरिकों के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अटूट हिस्सा है जिसे संविधान ने मान्यता दी है। आधार के माध्यम से इसे प्रतिबन्धित करने का प्रयास किया जा रहा था। आपातकाल के दौरान इन अधिकारों को प्रतिबन्धित करने का दुष्परिणाम पूरे देश ने भुगता है इसलिए आज का फैसला तानाशाही प्रवृत्तियों के पराजय का प्रतीक है।
No comments:
Post a Comment